वाहनों के पंजीकरण और लाइसेंस नवीनीकरण पर नहीं लगेगा जुर्माना, वसूली गई राशि भी होगी वापस

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण वाहन पंजीकरण व लाइसेंस नवीनीकरण में लेट हो चुके लोगों को बड़ी राहत दी है। देरी से पंजीकरण व नवीनीकरण कराने पर अब कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जिन वाहन मालिकों व चालकों से जुर्माना वसूला गया है, उन्हें वापस किया जाएगा। परिवहन विभाग बड़ी संख्या में लोगों से जुर्माना राशि वसूल चुका है। जिसका तीव्र विरोध भी हुआ। शिकायतें सरकार तक पहुंची। परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगाने के आदेश दिए। जिन्हें गुरुवार से ही कार्यालयों में लागू कर दिया गया। मूल चंद शर्मा ने बताया कि अप्रैल व मई 2020 में पंजीकृत होने वाले वाहनों व लाइसेंस नवीनीकरण पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। यह रियायत कोरोना संकट के कारण दी है। बताया कि मुख्यमंत्री पहले ही यह रियायत देने की घोषणा कर चुके हैं। जुर्माना कैसे वसूला गया, इसे लेकर रिपोर्ट मांगी है। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था तो वाहनों का पंजीकरण व लाइसेंस नवीनीकरण लोग कैसे कराते। सरकार ने हर वर्ग को राहत दी है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे राज्यों से अनुमति मिलती जाएगी, रोडवेज बसों का अंतरराज्यीय संचालन सुचारू हो जाएगा। दिल्ली के बसों का संचालन शुरू होने पर परिवहन मंत्री ने कहा कि यह दिल्ली सरकार ही बता सकती है।