हरियाणा में किसानों के खाते में सीधी जाएगी सब्सिडी, उद्योगों को और बेहतर मिलेगी बिजली

चंडीगढ़.बिजली उपभोक्ताओं को और बेहतर सुचारु बिजली सप्लाई के लिए बड़े सुधारों और बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने देश के विद्युत क्षेत्र में बड़े सुधार करने के उद्देश्य से ‘विद्युत अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020’ के मसौदे को मंजूरी दे दी है। जिसका ड्राफ्ट हरियाणा सरकार को भी भेजा गया है। केंद्र ने इस ड्राफ्ट पर अन्य राज्यों समेत हरियाणा सरकार से इसका अवलोकन कर 5 जून तक टिप्पणी और सुझाव मांगे है। इस संशोधन को एक तरह से एक देश, एक ग्रिड, एक बिजली की दर की दिशा में सरकार की एक पहल मानी जा रही है। जिसका बड़ा फायदा बिजली उपभोक्ताओं के साथ-साथ इस दौर में आर्थिक संकट से जूझ रही सरकारी बिजली कंपनियों को भी हो सकता है। इस संशोधन बिल में खास फोकस कृषि सेक्टर और औद्योगिक सेक्टर पर रखा गया है। मगर अन्य क्षेत्रों में भी कई तरह के सुधार संबंधी बदलाव इसमें प्रस्तावित है। सरकार जहां इसके तहत किसानों के खाते में बिजली सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण करने की तैयारी कर रही है। वहीं औद्योगिक इकाइयों को भी और अच्छी बिजली व्यवस्था मिले, इस दिशा में भी काम कर रही है। इसके साथ-साथ आर्थिक संकट से घिरी या घाटे में चल रही बिजली कंपनियों को भी उबरने का प्रयास किया जाएगा। इन सुधारों में सब्सिडी वितरण हेतु ‘प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण’ (डीबीटी) की प्रणाली का प्रयोग, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की वैधता, लागत आधारित दर, विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना और नियामकीय व्यवस्था को मजबूत बनाना आदि प्रमुख हैं। साथ ही इस मसौदे में विद्युत अधिनियम के प्रावधानों और आयोग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम में जुर्माने से जुड़ी धाराओं में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।