बड़ा फैसला:मेडिकल टीम पर हमला करने वालों को 7 साल तक की सजा, 5 लाख तक जुर्माना

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों पर देश के विभिन्न हिस्सों से आ रही खबरों के बीच केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है कि मेडिकल टीम पर हमला करनेवालों को 3 महीने से 5 साल तक सजा होगी और 50 हजार से लेकर 2 लाख रूपये तक का जुर्माना भरना होगा। अगर गम्भीर हानि / चोट होगी तो 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा और 1 लाख ये 5 लाख तक जुर्माना देना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस देश को महामारी के संकट से बचाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी दिन-रात काम कर रहे हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें हमलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन कर्मियों के ख़िलाफ़ हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि इस तरह के आरोपियों के खिलाफ 30 दिनों के अंदर मुकदमा चलना शुरू हो जाएगा और एक साल के अंदर फैसला आ जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि कुछ लोग मेडिकल टीम पर हमला कर रहे हैं और कुछ लोग उन्हें महामारी का कैरियर समझ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस तरह का अपराध गैर जमानती होगा। इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य कर्मी की गाड़ी का या कोई अन्य नुकसान हुआ है तो इसके लिए हमला करने वाले से मार्केट दर से दोगुना मुआवज़ा लिया जाएगा।